New Policy Of PIB : पत्रकारों की मान्यता के लिए PIB की नई नीति लागू
New Policy Of PIB : केंद्र सरकार ने पत्रकारों को मान्यता देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बनाए नियमों को पीआईबी की ओर से लागू कर दिया गया है। जिनके अनुसार पत्रकारों की मान्यता नीति की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत भारत की सुरक्षा, अखंडता, मानहानी और गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले पत्रकारों की मान्यता स्थगित कर दी जाएगी।
New Policy Of PIB :
मान्यता के नियम :
New Policy Of PIB : पीआईबी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार सोशल मीडिया, सार्वजनिक, विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं लिख सकते हैं। समाचार पोर्टल के संपादक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, साथ ही वेबसाइट का भारत में पंजीकरण होना चाहिए। आपको बता दें विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी।
पत्रकारों को मान्यता :
New Policy Of PIB : सूचना मंत्रालय के नियम के अनुसार मान्यता प्राप्त वेबसाइट को कम से कम 1 साल तक लगातार वेबसाइट एक्टिव मोड पर रखना होगा और हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनीक विजिटर्स के संस्थान के चार पत्रकार को मान्यता मिलेगी और 10 लाख से 50 लाख यूनीक विजिटर्स के वाले डिजिटल संस्थान के एक पत्रकार को मान्यता मिल सकेगी।
New Policy Of PIB : इस नीति में डिजिटल पत्रकारों की मान्यताओं को लेकर कुछ शर्तें रखी गई हैं। न्यूज एग्रीगेटर को पीआईबी की ओर से मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके लिए डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन को सूचना मंत्रालय के नियम 18 के तहत आवेदन करना होगा। जिसमें इनफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के नियमों का उल्लंघन ना करने की हिदायत होगी। हालांकि मीडिया में 15 साल से अधिक तक फ्रीलांसिंग और 30 साल के अनुभवी पत्रकार को पीआईबी की तरफ से मान्यता मिलेगी और 65 साल अधिक उम्र वाले प्रतिष्ठित पत्रकार भी मान्यता के हकदार होंगे।
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