Anti-Copying Law In Uttarakhand: सीएम धामी ने युवाओं की मांग पर लिया बड़ा फैसला, जानें परीक्षाओं पर क्या होंगे नियम
Anti-Copying Law In Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की कुछ मांग को पूरा करते हुए अनुमति दे दी है, राज्य में होने वाली परीक्षाओं में नकल या धांधली करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही सज़ा भी दी जाएगी।
Anti-Copying Law In Uttarakhand :
परीक्षाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को अनुमोदन दे दिया है। जिसमें दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, कोचिंग संस्थान आदि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है या संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है, तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसके साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसे तीन वर्ष के कारावास और कम से कम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान है।
Anti-Copying Law In Uttarakhand: परीक्षार्थी अगर दोबारा किसी परीक्षा में फिर से दोषी पाया जाता है तो कम से कम दस साल के कारावास और न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने और दोष ठहराए जाने पर दस साल के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति को भी कुर्क किया जाएगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय होगा।
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