Sex Workers’ Rights In India : वेश्यावृत्ति को कोर्ट ने माना पेशा, अब पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे परेशान

Uk Tak News

Sex Workers’ Rights In India : सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस को आदेश दिया है कि सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप ना करें। कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन मानते हुए कहा है की सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

Sex Workers’ Rights In India : 

Sex Workers' Rights In India सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स कानून के तहत गरिमा और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। कोर्ट का कहना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। जब भी पुलिस छापामारी तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान ना करें क्योंकि वह इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल हो रहे हैं। मौलिक सुरक्षा और सम्मान पूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी है। अगर नाबालिक को वैश्यालय में रहते हुए पाया जाता है यह सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है।

Sex Workers' Rights In India

Sex Workers’ Rights In India :  कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश भी दिए हैं कि अगर सेक्स वर्कर्स के साथ यौन उत्पीड़न होता है। तो उसे कानून के तहत तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। Sex Workers' Rights In India

 

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