Gyanvapi Mosque Case Update : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज
Gyanvapi Mosque Case Update : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है और हिन्दु पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका दी थी जिसे कोट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
Gyanvapi Mosque Case Update :
हिंदू पक्ष में फैसला :
कोर्ट ने आज पांच हिंदू महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के योग्य बताया है। मामले की सुनवाई जिला अध्यक्ष जज एके विश्वेश की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका विचारणीय है वहीं अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
दरअसल वाराणसी की चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने इसकी विरोध के लिए अपनी याचिका कोर्ट में दाखिल करी थी। मुस्लिम पक्ष की याचिका के खारिज होने के बाद अब हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है और अब वीडियोग्राफी पर सुनवाई की जाएगी।
Gyanvapi Mosque Case Update : बता दें कि इसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था लेकिन इससे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। वहीं इस फैसले के बाद सभी में खुशी की लहर देखी जा रही है साथ ही लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत का आदेश उचित नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को उच्च न्यायालय तक लेकर जाएंगे।
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