हाईकोर्ट ने 6 से 9 दिसंबर की UKPSC मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच होनी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के विवादित सवालों पर उठी आपत्तियों के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सवालों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में कई सवाल या तो गलत थे या उनके विकल्प गंभीर रूप से अस्पष्ट थे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह हटाया जाए, जबकि बाकी तीन विवादित सवालों की समीक्षा विशेषज्ञ समिति करेगी।हाईकोर्ट ने साफ कहा है जब तक इन सवालों की दोबारा जांच, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन और नई मेरिट सूची तैयार नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। मामला 2024–25 की उस भर्ती से जुड़ा है जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और बीडीओ समेत कुल 123 पदों पर भर्ती होनी है।प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में सवाल हटने या अंक बदले जाने पर बड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने मुख्य परीक्षा को अभी के लिए स्थगित कर दिया है।
बाइट – संदीप तिवारी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

