Supreme Court On Vaccination : कोविड टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
Supreme Court On Vaccination : सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे कोविड टीकाकरण को लेकर ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश के किसी भी व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण के लिए किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है साथ ही कोरोना टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है।
Supreme Court On Vaccination :
Supreme Court On Vaccination : उच्चतम न्यायालय का कहना है कि कोविड टीकाकरण ना करवाने वालों को सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रतिबंध लागू है तो उसे भी हटाया जाए। “संख्या कम होने तक, हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए।”
Supreme Court On Vaccination : केन्द्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि देश में अभी तक 11 जनवरी 2022 तक कुल 1 अरब 52 करोड़ 95 लाख 43 हजार 602 कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।
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