Rajiv Gandhi Assassination : पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे जेल से होंगे रिहा, आदेश जारी
Rajiv Gandhi Assassination : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह दोषियों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
Rajiv Gandhi Assassination : रिहाई के आदेश :
पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के लिए 6 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने पी रवीचंद्रन, नलिनी, मुरूगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि नलिनी और रविचंद्रन जेल में 30 साल से जेल में सजा काट रहे हैं और इस मामले में 18 मई को पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दे दिया था। जिसके बाद बाकी दोषियों ने रिहाई की मांग की थी और अब बाकी चार दाषियों को रिहा करने के आदेश जारी हो गये हैं।
Rajiv Gandhi Assassination : तमिलनाडु राज्य के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व पीएम की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि साल 1991 की 21 मई की रात को एक महिला ने आत्मघाती हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
ये भी पढ़ें : सीएम ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी बिल्डिंग का किया उद्घाटन