Ban On Protest : मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ सकता है भारी
Ban On Protest : अब राजनीतिक दलों को मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का घेराव करना भारी पड़ सकता है। अब राजनीतिक दल न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वह सिर्फ अधोइवाला नगर निगम की जमीन पर धरना प्रदर्शन कर सकेंगे।
Ban On Protest :
धरना प्रदर्शन प्रतिबंध :
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने न्यू कैंट रोड पर धरना- प्रदर्शन, चक्का- जाम को प्रतिबंध कर दिया है, साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोई प्रदर्शनकारी अगर न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन या चक्का जाम करता है। तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल देहरादून के दमन दीप सिंह बेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी की आय दिन रजनीतिक दल न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन कर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच करते हैं। जिनको रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाते है। जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
Ban On Protest : बेदी ने कोर्ट में कहा कि न्यू कैंट रोड पर बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान और कई बैंक साथ ही पासपोर्ट कार्यालय भी मौजूद है। जिस कारण धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों को अपने काम करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम को कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर देहरादून डीएम आर राजेश का कहना है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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